मध्य प्रदेश के खरगोन में, तीन युवकों ने प्रेम प्रसंग के विवाद के कारण अपने साथी युवक की जान ले ली। उन्होंने युवक को जंगल में ले जाकर कई बार चाकू से घातक प्रकार से हमला किया। फिर उन्होंने शव को नहर में फेंक दिया। आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए कार से लगे खून के निशान भी मिटा दिए। पुलिस ने दो सगे भाईयों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से तीन मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल हुए एक बाइक और एक कार को संदिग्ध वस्त्र में जब्त किया गया है। पुलिस ने इन्हें 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है।
प्रेम प्रसंग के विवाद के कारण 19 साल के गौतम ने अपने बड़े भाई के साथ मिल कर इस मर्डर की प्लानिंग बनाई थी। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कसरावद थाना इलाके का यह मामला है. 10 फैब को गवला road के पास स्थित छोटी नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली थी. पुरे शरीर लहूलुहान था कोई हैंड पर कई कट देखने को मिले . लाश के पास में खून पडा हुआ दिखाई दिया जिसके बाद पुलिस एक्शन में आयी . पुलिस को शव के पास में एक नायलॉन की पतली रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी यह रससि काफी मजबूत मणि जाती है .
पुलिस ने दो सगे भाईयों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से तीन मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल हुए एक बाइक और एक कार को संदिग्ध वस्त्र में जब्त किया गया है। पुलिस ने इन्हें 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के विवाद के कारण 19 साल के गौतम ने अपने बड़े भाई के साथ मिल कर इस मर्डर की प्लानिंग बनाई थी।
प्यार के चक्कर में गयी जान
मध्य प्रदेश के खरगोन में, तीन युवकों ने प्रेम प्रसंग के विवाद के कारण अपने साथी युवक की जान ले ली। उन्होंने युवक को जंगल में ले जाकर कई बार चाकू से घातक प्रकार से हमला किया। फिर उन्होंने शव को नहर में फेंक दिया। आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए कार से लगे खून के निशान भी मिटा दिए। पुलिस ने दो सगे भाईयों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से तीन मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल हुए एक बाइक और एक कार को संदिग्ध वस्त्र में जब्त किया गया है। पुलिस ने इन्हें 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है।
प्रेम प्रसंग के विवाद के कारण 19 साल के गौतम ने अपने बड़े भाई के साथ मिल कर इस मर्डर की प्लानिंग बनाई थी। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कसरावद थाना इलाके का यह मामला है. 10 फैब को गवला road के पास स्थित छोटी नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली थी. पुरे शरीर लहूलुहान था कोई हैंड पर कई कट देखने को मिले . लाश के पास में खून पडा हुआ दिखाई दिया जिसके बाद पुलिस एक्शन में आयी . पुलिस को शव के पास में एक नायलॉन की पतली रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी यह रससि काफी मजबूत मणि जाती है .अज्ञात शव पर किसी तेज धारदार हथियार से कई वार किए गए थे. पुलिस को प्रथमदृष्टया हत्या करना प्रतीत हुआ
पुलिस ने मृतक के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर इलाके के जनप्रतिनिधियों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से इस संबंध में मदद ली गई. पुलिस टीम ने अज्ञात लाश का पता मृतक आकाश बघेल (उम्र 19) पिता भंवरसिंह बघेल निवासी उटावद को होना पाया.
धरा 201 की सजा :-धारा 201 भारतीय कानूनी प्रक्रिया संहिता, 1973 में शामिल किया गया है। यह कानूनी धारा के तहत कई महत्वपूर्ण अनुभागों का परिचय प्रदान करता है, जिनमें अपराधी की गिरफ्तारी, जांच, बेल, और अदालती प्रक्रिया शामिल है। धारा 201 विभिन्न अपराधों के खिलाफ कदम उठाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धारा 201 की विवरणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले इसके प्रमुख विभागों को समझना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत, अपराधी की गिरफ्तारी, उसके हक की सुनवाई, बेल के प्रावधान, और संपूर्ण अदालती प्रक्रिया के माध्यम से न्याय सुनिश्चित किया जाता है।
धारा 201 में अपराधी की गिरफ्तारी के संबंध में विस्तार से व्याख्या की जाती है। यह अपराधी की गिरफ्तारी के कारणों, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, और गिरफ्तारी के प्रावधानों को समझने में मदद करता है। धारा 201 के तहत, पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है अगर वह अपराध के संदिग्ध होता है या उस पर सबूत होते हैं।
धारा 201 के तहत गिरफ्तारी के प्रक्रिया को भी विस्तार से व्याख्या किया जाता है। यह उन निर्देशों को स्पष्ट करता है जिनका पालन किया जाना चाहिए जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें अपराधी की अधिकारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की जाती है।
120 बी की सजा :धारा 120 बी भारतीय कानूनी प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, जो जानवरों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान करती है। यह धारा जानवरों के संबंध में अत्याचार, पीड़ितता, या उनकी या समाज के साथ किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को शामिल करती है।
धारा 120 बी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर के साथ अत्याचार करता है, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस धारा के अंतर्गत, जानवरों के साथ उत्पीड़न, प्रताड़न, या क्रूरता को सख्ती से देखा जाता है।
धारा 120 बी की शिकायत करने पर, पुलिस जांच करती है और अगर उन्हें अपराध साबित होता है, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। यह धारा जानवरों के अधिकारों की संरक्षा करती है और उन्हें शांति और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है।
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धारा 120 बी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जानवरों के साथ अत्याचार करने पर, वह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दंडित किया जाता है। इसमें कठोर कार्रवाई तय की जा सकती है, जो दोषी को अपने कृत्य के लिए सजा सुनाने का प्रावधान करती है।
धारा 120 बी की शिकायत पर कई तरह की सजा हो सकती है, जैसे कि निरंतर जेल की सजा, भारी धनराशि का जुर्माना, या किसी समयावधि के लिए निलंबन। यह धारा अपराधियों को सख्त सजा देने का प्रावधान करती है ताकि वे अपनी क्रूरता और अत्याचार के प्रति डर रखें।